नीट यूजी पेपर लीक मामले में टेलीग्राम पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टेलीग्राम ने दी चुनौती, कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 79 और 69ए के तहत कानूनी प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण मांगा।

नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़े विवादों के बीच, टेलीग्राम ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, टेलीग्राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी कि यह प्रतिबंध आपातकालीन परिस्थितियों की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के अनुसार केवल विशिष्ट जानकारी या सामग्री को ब्लॉक किया जाना चाहिए, न कि पूरे एप्लीकेशन को। टेलीग्राम ने केंद्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया और 'आनुपातिकता के सिद्धांत' (Principle of Proportionality) पर सवाल उठाए।

केंद्र सरकार और अदालत की टिप्पणी
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि टेलीग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत एक मध्यस्थ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। न्यायालय ने रेखांकित किया कि धारा 79 के तहत दायित्व, धारा 69ए से पूरी तरह स्वतंत्र है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपातकालीन स्थिति थी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण को ही करना है, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिबंध लगाने में नामित अधिकारी, सचिव और समिति की निर्धारित प्रक्रिया का सही पालन किया गया है।
कानूनी प्रक्रिया और अगली दिशा
बहस के दौरान ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि सचिव द्वारा जारी आदेश में उपलब्ध जानकारी और कारणों का ठोस आधार होना अनिवार्य है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल कानूनी धाराओं को दोहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय लेने वाले अधिकारी का संतुष्ट होना और उस संतुष्टि का आधार लिखित में होना आवश्यक है। फिलहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में टेलीग्राम को कोई तत्काल राहत नहीं दी है और मामले की अगली सुनवाई जारी रखी है।
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