DGCA ने भारत के सभी एयरपोर्ट्स के संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना, फोन जब्ती और नो-फ्लाई लिस्ट का सामना करना पड़ सकता है।

एयरपोर्ट पर रील्स और वीडियो बनाने पर DGCA की रोक
नियम तोड़ने पर आ सकता है नो-फ्लाई लिस्ट में नाम
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अगर आप भी हवाई यात्रा के दौरान व्लॉग, रील्स या शॉर्ट्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने देश के सभी एयरपोर्ट्स के संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों में बिना अनुमति फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, आजकल यात्रियों के बीच सफर के दौरान वीडियो कंटेंट बनाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। ट्रैवल रील्स और 'बिहाइंड द सीन्स' (BTS) वीडियो के चक्कर में कई बार यात्री अनजाने में एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रणालियों, निगरानी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों के कामकाज के तरीकों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, भले ही यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनसे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जानकारी लीक होने का बड़ा खतरा रहता है।
DGCA के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एयरपोर्ट के निम्नलिखित संवेदनशील हिस्सों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है:
सुरक्षा जांच चौकियां (Security Checkpoints)
बोर्डिंग गेट (Boarding Gates)
रनवे बसें (Runway Buses)
विमान हैंडलिंग जोन (Aircraft Handling Zones)
एयरपोर्ट एप्रन (Airport Apron)
सुरक्षा कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एक्शन लेने के अधिकार दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर सुरक्षा कर्मी मौके पर ही वीडियो या फोटो को डिलीट करवा सकते हैं। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच के लिए आपका मोबाइल, कैमरा या अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
हां, यह बिल्कुल संभव है। यदि कोई यात्री बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी रिकॉर्ड करता पाया जाता है, तो एयरपोर्ट अधिकारी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए यात्री का नाम 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डाला जा सकता है, जिससे उस पर कुछ समय या हमेशा के लिए हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लग सकता है।
राहत की बात यह है कि एयरपोर्ट के कुछ चुनिंदा सार्वजनिक (Public) इलाकों में अभी भी फोटोग्राफी की अनुमति है। हालांकि, यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को एयरपोर्ट स्टाफ, एयरलाइन कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
DGCA ने भारत के सभी एयरपोर्ट्स के संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति वीडियो और फोटो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना, फोन जब्ती और नो-फ्लाई लिस्ट का सामना करना पड़ सकता है।
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