पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अडियाला जेल में पत्नी बुशरा बीबी और बहन नोरीन नियाजी ने मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अस्पताल भेजने के निर्देश और शहबाज सरकार के रुख की विस्तृत जानकारी पढ़ें।

इस्लामाबाद। स्टार समाचार वेब
पाकिस्तान के पूर्व राजनीतिक घटनाक्रम के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नोरीन नियाजी ने अडियाला जेल में मुलाकात की है। यह मुलाकात देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद संभव हो सकी है। नोरीन नियाजी लगभग नौ महीने के लंबे अंतराल के बाद अपने भाई इमरान खान से मिलने में सफल रहीं। इस दौरान परिवार ने उनकी सेहत और हालचाल की जानकारी ली।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि कैदी का अपने परिवार से मिलना किसी भी तरह का एहसान नहीं, बल्कि एक बुनियादी और मौलिक अधिकार है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि परिवार के सदस्यों को हर हफ्ते मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इमरान खान और उनकी बहनों की मुलाकातों के साथ-साथ उनके बेटों से हुई फोन कॉल और बातचीत का पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है।
परिवार के साथ मुलाकात के दौरान इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी गई जिसमें उन्हें मेडिकल जांच और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने को कहा गया है। अदालत ने उनके इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके निजी डॉक्टर और उनकी बहन डॉ. उजमा खान को भी शामिल किया जाना है। इससे पहले अडियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट में उनके ब्लड प्रेशर और बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई गई थी।
हालांकि, इस आदेश के सामने आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दायर करने का फैसला किया है। कानून मंत्री आजम नजीर तरार का कहना है कि सरकार का मानना है कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। सरकार का यह भी तर्क है कि यदि जेल में बंद अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों के मुकाबले किसी एक विशेष कैदी को बाहर के निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाती है, तो इससे अन्य कैदियों के लिए भी नियम और समानता का सवाल खड़ा होता है।
वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही 73 वर्षीय इमरान खान विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अगस्त 2023 में सबसे पहले तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए। हालांकि समय के साथ उन्हें कुछ मामलों में कानूनी राहत या सजा पर रोक जरूर मिली है, लेकिन अन्य मामलों के लंबित रहने के कारण वह अभी भी जेल में ही बंद हैं।
इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) लगातार यह आरोप लगाती रही है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उनका उद्देश्य उन्हें मुख्यधारा की राजनीति और चुनावों से दूर रखना है। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार और तमाम जांच एजेंसियां इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह दावा करती रही हैं कि देश में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्षता और नियमानुसार चल रही है।

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