इंदौर स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के प्रयास के दोषी (38 वर्षीय दिनेश) को 4 बार उम्रकैद और 42 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

इंदौर. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के इंदौर में विशेष पॉक्सो अदालत ने 2 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले दोषी दिनेश (38 वर्ष) को कठोरतम सजा सुनाई है। अक्टूबर 2022 के इस मामले में, कोर्ट ने आरोपी को चार बार आजीवन कारावास की सजा दी, जो कि यौन अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) क्षिप्रा पटेल ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है।
दोषी दिनेश को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन बार आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
उम्रकैद के अलावा, आरोपी को IPC की धारा 366 (अपहरण) के तहत 5 साल की सख्त कैद और कुल ₹42,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना के बाद, बच्ची को झाड़ियों में घायल अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। DNA सबूत सकारात्मक पाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया।
कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कम्पेंसेशन स्कीम के तहत ₹3 लाख का मुआवजा देने की भी सिफारिश की है, ताकि उसके पुनर्वास में मदद मिल सके।
इंदौर जिला अभियोजन निदेशालय के अनुसार, 12-13 अक्टूबर 2022 की रात को बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी। तलाश के दौरान, बच्ची के पिता ने सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक देखा, जिसे उन्होंने आरोपी दिनेश का बताया। पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप यह त्वरित और कठोर फैसला आया।

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