ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी को बिना हिजाब यूट्यूब पर लाइव कॉन्सर्ट करने के कारण 74 कोड़े और 2 साल के प्रतिबंध की सजा मिली है। जानें मानवाधिकार संगठनों ने इस पर क्या कहा।

ईरान। स्टार समाचार वेब
ईरान की अदालत ने देश की मशहूर गायिका परस्तू अहमदी और उनके साथ काम करने वाले 8 सहयोगियों के खिलाफ एक बेहद सख्त फैसला सुनाया है। यूट्यूब पर लाइव कॉन्सर्ट करने के आरोप में अदालत ने सभी को 74-74 कोड़े मारने की सजा दी है। इसके साथ ही परस्तू पर 2 साल तक देश छोड़ने (ट्रेवल बैन) और 2 साल तक किसी भी तरह की आर्टिस्टिक एक्टिविटी (कलात्मक गतिविधियों) में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है।
यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब 29 वर्षीय परस्तू अहमदी ने यूट्यूब पर 27 मिनट का एक लाइव वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इसे एक 'काल्पनिक कॉन्सर्ट' बताया था। वीडियो में परस्तू बिना हिजाब और स्लीवलेस ड्रेस पहने 4 पुरुष संगीतकारों के साथ ईरान का एक बेहद लोकप्रिय देशभक्ति गीत 'अज खूने जवानाने वतन' (मातृभूमि के युवाओं के खून से) गाती नजर आ रही थीं।
परस्तू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया। यूट्यूब पर इसे महज 24 घंटे के भीतर 2 मिलियन (20 लाख) से ज्यादा लोगों ने देखा। जहां एक तरफ दुनिया भर के लोगों ने इस वीडियो को महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक बताया, वहीं दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों ने इसे देश के कानून का उल्लंघन माना। वीडियो जारी होने के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परस्तू और उनके संगीतकारों को हिरासत में ले लिया था, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर कानूनी कार्रवाई जारी रखी गई थी।
यह सजा ईरान के पवित्र शहर माने जाने वाले कोम प्रांत की एक अदालत ने सुनाई है। जानिए अदालत ने अपने फैसले में सिंगर और उनके सहयोगियों पर क्या आरोप लगाए हैं...
इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करना।
सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करना।
बिना हिजाब के पुरुषों के सामने प्रस्तुति देना।
ईरान के इस्लामी कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह के सामाजिक और कानूनी प्रतिबंध लागू हैं। कोई भी महिला सार्वजनिक रूप से अकेले (सोलो) गाना नहीं गा सकती। गैर-महरम (अजनबी) पुरुषों की मौजूदगी में महिलाओं के लिए सिर ढकना और हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
परस्तू अहमदी इन नियमों का पहले भी खुलकर विरोध कर चुकी हैं। वह साल 2022 में ईरान में हुए ऐतिहासिक हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गाना गाया था। उस समय भी सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान सरकार की तीखी आलोचना हो रही है:
बहार घंदेहरी (एडवोकेसी डायरेक्टर, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान)-
"सिर्फ एक गाना गाने और बिना हिजाब के नजर आने पर 74 कोड़ों की बर्बर सजा देना यह साबित करता है कि ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है।"
वहीं, मानवाधिकार वकील मोइन खजाएली ने इस फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईरानी कानून में महिलाओं के गाना गाने या संगीत से जुड़ा कंटेंट बनाने को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना गया है। ऐसे में इस कृत्य को 'अश्लीलता फैलाना' बताना कानूनी तौर पर बेहद कमजोर दलील है।
ईरान में साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यह विवाद साल 2022 में तब वैश्विक स्तर पर गूंजा, जब 22 साल की महसा अमिनी को तेहरान में 'गलत तरीके से हिजाब पहनने' के आरोप में मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हिरासत के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की जांच रिपोर्ट के अनुसार, महसा की मौत पुलिस की बेरहमी से पिटाई के कारण हुई थी। इस घटना के बाद पूरे ईरान में 'महिला, जीवन, स्वतंत्रता' के नारे के साथ बड़े पैमाने पर हिजाब विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसे सरकार ने कड़ाई से कुचल दिया था। परस्तू अहमदी को मिली यह नई सजा दर्शाती है कि ईरान सरकार अब भी हिजाब कानूनों को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है।

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