मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पारित हो गया है। जानिए विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और बच्चों के अधिकारों से जुड़े सभी नए प्रावधानों की पूरी जानकारी

जानिए क्या है मोहन सरकार के समान नागरिक संहिता में
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मोहन यादव सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में पक्ष रखते हुए कहा कि समानता भारतीय संस्कृति का मूल है और कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होना चाहिए। इस नए कानून के लागू होने से विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और महिलाओं-बच्चों के अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं इस संहिता के प्रमुख प्रावधानों के बारे में।
नया यूसीसी विधेयक सभी समुदायों में केवल एक ही शादी यानी मोनोगैमी को अनिवार्य बनाता है। इसके तहत विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष तय की गई है। अमान्य सहमति और प्रतिबंधित रिश्तों के बीच होने वाले विवाहों पर रोक लगाई गई है। मौखिक तलाक या अनौपचारिक पंचायतों के फैसलों को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, शादी और तलाक दोनों का सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे शहरी क्षेत्रों में 'MP ई-नगर पालिका पोर्टल' और ग्रामीण क्षेत्रों में SDM, नगरपालिका या पंचायत के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
विधेयक के तहत महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके पति ने शादी के दौरान किसी अन्य महिला को गर्भवती किया है, तो पत्नी विवाह को रद्द करने की मांग कर सकती है। वहीं, तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा निकाह करने के लिए 'निकाह-हलाला' जैसी अपमानजनक शर्तों को मानना, बढ़ावा देना या मजबूर करना एक दंडनीय आपराधिक अपराध घोषित किया गया है।
बच्चों के अधिकार और उनकी कस्टडी को लेकर इस संहिता में 'अवैध संतान' की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। विवाह, लिव-इन, गोद लेने, सरोगेसी या एआरटी (ART) तकनीक से जन्मे सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा दिया जाएगा। बाल अभिरक्षा के मामलों में अदालतें हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देंगी।
नए नियमों के अनुसार, बेटे और बेटियों को संपत्ति के उत्तराधिकार में उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद समान अधिकार मिलेंगे। मृतक की संपत्ति में विधवाओं और विधुरों के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा। माता और पिता दोनों को क्लास-1 का उत्तराधिकारी माना गया है, जो जीवित जीवनसाथी और बच्चों के साथ संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाएंगे। इसके अलावा, कोई भी वयस्क अपनी स्व-अर्जित या पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा से कर सकेगा। हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति उत्तराधिकार का अधिकार खो देगा।
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को साथ रहने की शुरुआत के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास "लिव-इन रिलेशनशिप का बयान" जमा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए दोनों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि पार्टनर 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो इसकी सूचना उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन एक महीने से अधिक साथ रहने पर 3 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को पूर्ण कानूनी वैधता और उत्तराधिकार मिलेगा।
संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (खंड 25) के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों (जैसे भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, जिन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा संविधान के भाग XXI के तहत की गई है, उन्हें भी इस यूसीसी कोड से विशेष छूट दी गई है।
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