बॉम्बे हाईकोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला फार्मा के पुणे केंद्र का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस ले लिया है।

मुंबई। स्टार समाचार
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के पुणे स्थित सीएंडएफ केंद्र का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। यह बड़ा फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद सामने आया है। अदालत ने FDA की इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और 'मनमाना' (हाई-हैंडेड) करार दिया था। अब FDA कंपनी को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा और इसके बाद नए सिरे से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह पूरा मामला सिप्ला की पुणे स्थित वडकी सुविधा से जुड़ा हुआ है। FDA ने 27 अगस्त से कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह रिएक्टिन प्लस टैबलेट की पैकेजिंग, भंडारण और रिकॉल (वापसी) से जुड़ी कथित अनियमितताएं थीं। इसके खिलाफ सिप्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिप्ला के वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने अदालत को अवगत कराया कि FDA ने 26 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया था, जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित एक सार्वजनिक अवकाश था।
छुट्टी होने के कारण कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सका और स्थगन का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद, FDA ने उसी दिन लाइसेंस रद्द करने का एकतरफा आदेश पारित कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने इस प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई और सवाल किया कि उचित अवसर दिए बिना ऐसी कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद FDA ने तुरंत अपना आदेश वापस लेने पर सहमति जताई।
जांच के दौरान FDA ने तर्क दिया था कि संबंधित कानून के तहत सिप्ला को सुनवाई का विशेष अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को रेखांकित किया। FDA की मूल शिकायतों में शेड्यूल एच श्रेणी की प्रिस्क्रिप्शन दवा 'रिएक्टिन प्लस' की पैकेजिंग पर कथित प्रचारात्मक शब्दों का इस्तेमाल, डिजिटल और भौतिक स्टॉक रिकॉर्ड में विसंगतियां, दस्तावेजों की कमी और रिकॉल निर्देशों का पालन न करना शामिल था।
दूसरी ओर, सिप्ला ने स्पष्ट किया है कि FDA की यह कार्रवाई उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा या प्रभावशीलता से जुड़ी नहीं थी और इससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था। अब नियमानुसार पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी और FDA द्वारा नया कारणयुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

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