मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।

मेरठ। स्टार समाचार वेब
देशभर में सनसनी फैलाने वाले बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी सिद्ध कर दिया है। करीब 126 तारीखों की लंबी सुनवाई और 22 से अधिक गवाहियों के परीक्षण के बाद अब यह बहुचर्चित मामला अपनी अंतिम यानी सजा के चरण में पहुंच गया है। अदालत अब 14 अक्टूबर को दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या बेहद शातिर तरीके से की गई थी। हत्या के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में छिपा दिया गया था। वारदात को अंजाम देने के ठीक अगले दिन यानी 4 मार्च की शाम को मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश फरार हो गए थे। इसके बाद 17 मार्च को दोनों मेरठ लौटे और 18 मार्च को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 मार्च 2025 को अदालत में पेश किया था, जिसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं।
जुलाई 2025 में यह मुकदमा जिला जज की अदालत में ट्रायल के लिए पहुंचा था, जहां इसके बाद नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान सौरभ के भाई बबलू राजपूत ने अदालत में पेश होकर आठ बार अपनी गवाही दी और दोनों आरोपियों पर अपने भाई की हत्या का सीधा आरोप लगाया। इसके अलावा, सौरभ की मां रेनू राजपूत ने भी कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए आरोपियों के बीच के संबंधों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अहम खुलासे किए।
मुकदमे की सभी गवाहियों और दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, डीजीसी फौजदारी केके चौबे ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को आधार बनाते हुए दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड (फांसी की सजा) की पुरजोर मांग की है। वहीं, बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले की तारीख तय की है। अब 14 अक्टूबर को आने वाले फैसले पर सौरभ के परिवार के साथ-साथ पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
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