मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अजाक्स अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अजाक्स प्रदेशाध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ याचिका
याचिका में मांगी गई राहतें कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं
जबलपुर. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अजाक्स (AJAKS) के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि याचिका में मांगी गई राहतें कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हैं।
जबलपुर के अधिवक्ता अभिषेक दुबे द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 23 नवंबर 2025 को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जातिसूचक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ एफआईआर, एनएसए (NSA) के तहत कार्रवाई, विभागीय जांच और समाज के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।
कोर्ट ने याचिका में उठाई गई मांगों पर बिंदुवार स्पष्टीकरण दिया ...
एफआईआर पहले से दर्ज: हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जिन धाराओं के तहत कार्रवाई चाहता है, उन पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अतः इस विषय पर अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।
NSA लगाना सरकार का विशेषाधिकार: अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाना प्रशासनिक अधिकारियों का विशेषाधिकार है। न्यायालय सरकार को किसी विशेष व्यक्ति पर NSA लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
केंद्र सरकार को नहीं बनाया पक्षकार: आईएएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामलों में केंद्र सरकार की भूमिका अनिवार्य होती है।
कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका: ब्राह्मण समाज के लिए नीति या दिशा-निर्देश बनाने की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष समुदाय के लिए नीतियां बनाना विधायिका और कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र है, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
अंत में, हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कथित अपराध या सेवा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कानून के तहत कोई कार्यवाही बनती है, तो प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि "कानून अपना काम करेगा," लेकिन जनहित याचिका के माध्यम से इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अजाक्स अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
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