मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्टों (RTO Check Posts) को दोबारा शुरू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने ही 16 अप्रैल 2026 के उस आदेश को स्टे कर दिया है, जिसमें सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेक पोस्ट शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से प्रदेश के लाखों ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।
हाईकोर्ट का यह स्टे भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद आया है। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क था कि चेक पोस्ट दोबारा खुलने से सड़क पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली फिर से शुरू हो सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खुद चेक पोस्ट खोलने के पक्ष में नहीं है और इसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन चेक पोस्टों पर मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद 1 जुलाई 2024 को इन्हें पूरी तरह बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरकार का मानना है कि चेक पोस्ट बंद होने से परिवहन व्यवस्था सुगम हुई है और अनावश्यक देरी खत्म हुई है। परिवहन आयुक्त किरण शर्मा और लीगल टीम इस मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जबलपुर में मौजूद हैं।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की आरटीओ ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सीएल मुकाती ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने प्रदेश के वाहन चालकों और मालिकों की आवाज सुनी है। चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। इस स्टे ऑर्डर से प्रदेश में सुशासन का राज कायम रहेगा और सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा।"
इससे पहले हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चेक पोस्ट बंद करना सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने 30 दिनों में इन्हें शुरू करने को कहा था।
वर्तमान स्थिति: आज के स्टे के बाद अब चेक पोस्ट खोलने की प्रक्रिया रुक गई है।
अगला कदम: मध्य प्रदेश सरकार आज इस मामले में डिवीजन बेंच के समक्ष विधिवत अपील दायर करेगी। सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि वह चेक पोस्ट के बजाय आधुनिक और पारदर्शी चेकिंग सिस्टम के पक्ष में है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
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