मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस की देरी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने ओला-उबर की तरह एंबुलेंस की रियल टाइम उपलब्धता और हाईवे के 300 अवैध कट हटाने पर जवाब मांगा है।

केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई को नोटिस
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की लचर स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तकनीकी युग में एंबुलेंस की देरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार और एनएचएआई (NHAI) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि यदि निजी कैब सेवाएं जैसे ओला और उबर कुछ ही मिनटों में यात्री के पास पहुंच सकती हैं, तो जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवाएं आपात स्थिति में समय पर क्यों उपलब्ध नहीं हो पातीं? अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
यह याचिका डिंडोरी निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी महावीर सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में ओला-उबर की तर्ज पर एंबुलेंस के लिए भी 'रियल टाइम ट्रैकिंग' सुविधा शुरू की जानी चाहिए। इससे न केवल एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि मरीज के परिजनों को उसकी सटीक लोकेशन भी पता चल सकेगी।
याचिका में सड़क हादसों के एक प्रमुख कारण 'अवैध कट-प्वाइंट्स' का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने भोपाल-जबलपुर हाईवे का उदाहरण देते हुए बताया कि डिवाइडर तोड़कर करीब 300 अवैध रास्ते बना दिए गए हैं। ये कट-प्वाइंट्स न केवल ट्रैफिक की रफ्तार रोकते हैं, बल्कि एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों के रास्ते में भी बड़ी बाधा बनते हैं, जिससे अक्सर गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब एनएचएआई और राज्य सरकार को इन अवैध कटों को हटाने और एंबुलेंस रिस्पांस टाइम सुधारने पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। अदालत के इस रुख से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में प्रदेश के राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से किया जाएगा और आपातकालीन सेवाओं में तकनीकी सुधार देखने को मिलेंगे।
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