राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान मानहानि मामले में एमपी हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। राहुल गांधी ने बयान पर खेद जताया, जानिए क्या है पूरा मामला।

जबलपुर । स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल कर रहे थे, ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी की। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी द्वारा दायर हलफनामे के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान को अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। कार्तिकेय की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि यदि राहुल गांधी ने भ्रमवश उनका नाम लिया था, तो अब उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने पूर्व बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस बयान के आधार पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है, वह कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था। राहुल गांधी ने बताया कि 2018 के झाबुआ चुनाव प्रचार के दौरान भ्रमवश उनका नाम आ गया था, जबकि उनका वास्तविक आशय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का नाम लेना था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने विवाद के अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से इस गलती के लिए स्पष्टीकरण दे दिया था।
यह विवाद वर्ष 2018 के झाबुआ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से संबंधित है। उस समय राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक मामले का उल्लेख करते हुए दावा किया था कि इसमें शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम शामिल है। उन्होंने यह भी जोड़ा था कि जहाँ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहीं मध्य प्रदेश में कोई कदम नहीं उठाया गया।
इस बयान के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन जारी किया था। इसी समन और निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की भी मांग की है।
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