रीवा में फर्जी मार्कशीट के आधार पर बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्र को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

हाइलाइट्स
रीवा, स्टार समाचार वेब
फर्जी मार्कशीट के सहारे बी-एड में प्रवेश लेने वाले छात्र को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शशि तिवारी ने किया है। उन्होंने बताया कि 26 मई 2020-21 को थाना सिविल लाइन के उपनिरीक्षण आरबी सिंह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी कि ड्यूटी के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा से उन्हें प्रकरण कायमी हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में लेख किया गया है कि उनके कार्यालय को राज्य मानव अधिकार आयोग भोपाल व सहायक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल के माध्यम से जाँच हेतु अभियुक्त रामबदन साकेत का शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें अभियुक्त ने जिला कलेक्टर के द्वारा अभियुक्त को देखने पर गोली मारने व उसकी रिपोर्ट न लिखे जाने का पत्र जारी किया है। साथ ही थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। उक्त आरोपों के संबंध में जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रस्तुत दोनों पत्र कूटचरित हैं। लिहाजा अभियुक्त टीआरएस कॉलेज के छात्र रामबदन साकेत पुत्र वंशराखन साकेत, 33 वर्ष निवासी ग्राम-रिमारी, तहसील सिरमौर जिला-रीवा के खिलाफ धारा 420, 465, 471, 467, 468 का अपराध दर्ज किया गया। जांच में यह भी पता चला कि अभियुक्त ने टी.आर.एस. कॉलेज रीवा में बी.ए. आॅनर्स षष्टम सेमेस्टर वर्ष 2017-18 की परीक्षा में प्राप्त अंक 6 को बेईमानीपूर्वक कूटरचित कर 66 कर दिया और उक्त फर्जी मार्कशीट का उपयोग बी-एड. में प्रवेश हेतु प्रयोग किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा टी.आर.एस. कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. रामलला शुक्ला तथा पूर्व प्राचार्य डॉ. अर्पिता अवस्थी सहित 17 गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। लोक अभियोजक शशि तिवारी के तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने रामबदन को दोषी करार देते हुये धारा-420 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 467 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 468 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रुपये का अर्थदण्ड समेत धारा 471 के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

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