सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी पसंद का केयरटेकर रखने की दी अनुमति। जानिए 2013 के इस मामले से जुड़ी पूरी अपडेट।

यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम
नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। आसाराम वर्ष 2013 के एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। हालांकि, अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें 24 घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक अनुभवी केयरटेकर रखने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले की बेंच ने स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई आसाराम की अंतरिम जमानत की याचिका को फिलहाल लंबित रखा है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत अधिक बिगड़ती है, तो वे दोबारा अपने मामले का जिक्र अदालत में कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आसाराम ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया था कि उनके वकील द्वारा पहले ही पैरोल के लिए आवेदन दिया जा चुका है। इसके जवाब में आसाराम के वकील ने दलील दी कि वह पैरोल आवेदन काफी पहले दायर किया गया था और वह चिकित्सीय कारणों पर आधारित नहीं था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा गठित एक विशेष चिकित्सा बोर्ड ने जांच के बाद पाया कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उन्हें निरंतर मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को AIIMS को उनकी स्वास्थ्य स्थिति का सही आकलन करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। वहीं, इस महीने की शुरुआत में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 85 वर्षीय आसाराम को 20 दिनों की पैरोल मंजूर की थी, क्योंकि राज्य सरकार उनके पैरोल आवेदन को खारिज करने के अपने निर्णय को पुख्ता तौर पर सही साबित नहीं कर पाई थी। उच्च न्यायालय ने यह राहत देते हुए आसाराम द्वारा जेल में बिताए गए अब तक के समय और अंतरिम रिहाई के दौरान उनके आचरण को आधार बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई के उस फैसले के खिलाफ आसाराम की अपील पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2013 के मामले में उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।
आरोप और बरी होना:
उच्च न्यायालय ने उन्हें पूर्व भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत सामूहिक बलात्कार और गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ आरोपों से बरी कर दिया था।
बहाल रखी गई सजा:
अदालत ने आईपीसी की धारा 376(2)(F) के तहत नाबालिग के बलात्कार के लिए उनकी सजा और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।
अन्य धाराएं:
इसके अलावा आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से कैद), 370(4) (तस्करी), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा का अपमान) और 354ए (यौन उत्पीड़न), साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 व 8 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के तहत उनकी सजा को भी वैध ठहराया गया।
गौरतलब है कि एक निचली अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर मामलों में आसाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यह भी पढ़ें..
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को दी 20 दिन की पैरोल, 13 साल में पहली बार मिली राहत

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस आपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड को गुजरात के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड का भी साथ मिला। ये कार्रवाई लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में समुद्री रास्ते पर की गई है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री और प्रसिद्ध गायक-नेता इंद्रनील सेन से जुड़े परिसरों पर छापामार कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने पूरे शहर में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुल 15 परिसरों और 10 प्रमुख ठिकानों की गहन तलाशी ली।