अमेरिका-ईरान टकराव के बाद उपजे ईंधन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी किए हैं। सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी, जबकि कोर्ट स्टाफ को 50% वर्क-फ्रॉम-होम और जजों को कार-पूलिंग की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के कारण पैदा हुए वैश्विक ईंधन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन बचाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रशासनिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार के ईंधन बचत उपायों के अनुपालन में शीर्ष अदालत ने अपने कामकाजी तौर-तरीकों में बड़े बदलावों की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भारत पराशर द्वारा 15 मई को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यह फैसला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 12 मई के ऑफिस मेमोरैंडम के आधार पर लिया गया है।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार जैसे ‘विविध दिनों’ (Miscellaneous Days) पर सूचीबद्ध होने वाले सभी मामलों की सुनवाई अब अगले आदेश तक केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल मोड) के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, आंशिक कार्य दिवसों (Partial Working Days) पर निर्धारित मामलों के लिए भी यही नियम लागू होगा।
सर्कुलर में अदालत के रजिस्ट्रारों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग लिंक वकीलों और पक्षों को समय पर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, इंटरनेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह दुरुस्त रखने और सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों को किसी भी तकनीकी व्यवधान से बचाने के लिए तत्काल तकनीकी सहायता टीम तैनात करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
ईंधन संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी एक अनुकरणीय और सर्वसम्मत फैसला लिया है। सभी जजों ने अदालत आने-जाने के लिए आपस में 'कार-पूलिंग' (वाहनों को साझा करने) की व्यवस्था को अपनाने और इसे बढ़ावा देने पर सहमति जताई है।
अदालती कामकाज में ईंधन की खपत और आवाजाही को कम करने के लिए कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं:
रोस्टर प्रणाली: रजिस्ट्री की हर ब्रांच या सेक्शन में अधिकतम 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन ‘वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम) करने की छूट दी गई है।
कामकाज पर असर नहीं: सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ऑफिस में हमेशा पर्याप्त स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
कॉल पर रहना होगा उपलब्ध: रजिस्ट्रारों को पहले से साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। घर से काम कर रहे कर्मचारियों को फोन पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा और आपात स्थिति में तुरंत ऑफिस पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा।
अधिकारियों को विवेक का अधिकार: यदि किसी विशेष विभाग या ब्रांच के काम की प्रकृति ऐसी है जहां वर्क-फ्रॉम-होम संभव नहीं है, तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इस व्यवस्था को सीमित या रद्द कर सकते हैं।

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