सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में मेट्रो और इंटरनेट सेवाएं सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गैर-कानूनी हिरासत पर रोक लगाते हुए बैरिकेडिंग की समीक्षा के आदेश दिए। पूरी खबर पढ़ें।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक अहम सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिल्ली में मेट्रो रेल संचालन और इंटरनेट सेवाओं को बिना किसी वैध कारण के बाधित न किया जाए। अदालत कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवाजाही और इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
जस्टिस बागची की पीठ ने आदेश दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत बेहद आवश्यक होने पर ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका पर ही नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर सख्त रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश..
मेट्रो व परिवहन सेवा: मेट्रो और रेल का परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार चलेगा।
बैरिकेडिंग की समीक्षा: यातायात और आम लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स की तुरंत समीक्षा की जाएगी।
इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी: इंटरनेट पर कोई मनमाना प्रतिबंध नहीं लगेगा, हालांकि आईटी एक्ट के तहत सरकार के वैधानिक अधिकार बरकरार रहेंगे।
धारा 163 BNSS का बोर्ड हटाने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट परिसर (भगवान दास मार्ग) के बाहर लगी धारा 163 (BNSS) की निषेधाज्ञा वाली तख्ती तुरंत हटाने को कहा गया है, ताकि आम जनता और वकीलों का अदालत में प्रवेश प्रभावित न हो।
कारण बताओ नोटिस जारी
अदालत ने 9 अक्टूबर के पिछले आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा जताई गई आपत्ति पर जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि 'कारण बताओ नोटिस' और 'अवमानना नोटिस' में प्रक्रियात्मक अंतर होता है। अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं पर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
इस बीच, एहतियातन हिरासत में लिए गए सीजेपी नेताओं (अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास) को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
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