मध्यप्रदेश में अब दुकानों का डिजिटल सत्यापन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर और बड़े भवनों में खान-पान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिलेगा। खाद्य एवं सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में होने जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दुकानदार को लाइसेंस मिल पाएगा।
सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले में जस्टिस संदीप भट्ट ने सुनवाई से किया इनकार। अब एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे नई बेंच।















