भारत विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में मृत्युदंड देने के लिए फांसी के बजाय किसी कम दर्दनाक विकल्प-जैसे जहरीला इंजेक्शन या गोली मारने को अपनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस याचिका के खारिज होने से भविष्य में इस मुद्दे पर वैधानिक व वैज्ञानिक जांच का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता।














