राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-दो बालिग अपनी मर्जी से लिव-इन में रह सकते हैं। भले ही उनकी विवाह योग्य उम्र के न हो। कोटा के 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की सुरक्षा याचिका पर कोर्ट ने कहा कि लिव-इन प्रतिबंधित नहीं है। पुलिस दोनों को सुरक्षा मुहैया कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और हाईवे पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन पशुओं को तुरंत हटाया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से भी आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया गया है।














