बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी। हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव को कुछ राहत देते हुए कहा कि उन्हें ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी है। दरअसल, यह मामला जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ा है। जिसमें साल 2004 से 2009 के बीच यादव के रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप ऊ की कई नियुक्तियां की गई थीं। आरोप है कि ये नियुक्तियां उन जमीन के बदले की गई थीं, जिन्हें नियुक्त हुए लोगों ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर तोहफे के तौर पर दिया था या ट्रांसफर किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 मार्च को यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख की इस दलील को खारिज कर दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पहले से मंजूरी नहीं होने के कारण एजेंसी की कार्रवाई कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
लालू यादव की दलील
लालू प्रसाद यादव ने दलील दी थी कि इस मामले में जांच, एफआईआर, और उसके बाद दायर चार्जशीट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत सीबीआई द्वारा पहले से मंजूरी न लिए जाने के कारण कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं।
राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस मामले में 41 आरोपियों पर आरोप तय किए थे। यह घोटाला बिहार में रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन देने से जुड़ा है। सीबीआई ने लालू के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव पर कानूनी दबाव बढ़ गया है। लालू इस मामले में पहले भी कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब निचली अदालत आगे की सुनवाई करेगी।


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