मध्यप्रदेश में सरकार कॉलोनी अधिनियम लाने जा रही है। इससे गरीबों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी आवास आरक्षित होंगे। दरअसल, शहरों की बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सरकार ने शहरों से सटे गांवों में कॉलोनियां बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में सरकार कॉलोनी अधिनियम लाने जा रही है। इससे गरीबों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी आवास आरक्षित होंगे। दरअसल, शहरों की बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सरकार ने शहरों से सटे गांवों में कॉलोनियां बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया है। सरकार जल्द ही एमपी कॉलोनी एक्ट-2026 लाएगी। दावा किया जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नियम बन चुके हैं। इसे अगली मोहन कैबिनेट में पेश किया जाएगा। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक कॉलोनाइजरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा।
एक करोड़ तक जुर्माना होगा
अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। लापरवाही बरतने वाले अफसर को 3 महीने की सजा होगी। निम्न वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 फीसदी मकान या जमीन आरक्षित करना जरूरी होगा। 2021 से पहले बनी अवैध कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। ऐसी कॉलोनियां करीब 7 हजार हैं।
शहरी और गांव में अलग-अलग नियम
शहर में कॉलोनी डेवलप करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अनुमति, रेरा पंजीयन और अन्य विभागों की एनओसी जरूरी होती है। गांवों में सिर्फ जमीन बंटवारा और रजिस्ट्री के आधार पर प्लानिंग हो जाती है।
अव्यवस्थित विकास
मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के मुताबिक कॉलोनी में भू-उपयोग, सड़क, सीवरेज, पानी, पार्क और एहर आवास के लिए जगह जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए यहां संकरी सड़कें, जलभराव और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाली कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं।
मेट्रोपॉलिटन रीजन को मंजूरी
सरकार ने मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। पांच शहरों में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलप होंगे। पहले चरण में इंदौर-भोपाल शामिल होंगे। भोपाल रीजन में 9600 वर्ग किमी और इंदौर में करीब 10 हजार वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा।
अवैध कॉलोनियों का निर्माण
जमीन महंगी होने से ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं। सरकार इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
पूरे प्रदेश में लागू, कुछ क्षेत्रों को छूट
एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और चिन्हित ग्राम पंचायत क्षेत्र शामिल होंगे। कैंटोनमेंट क्षेत्र, केंद्र सरकार की भूमि और विशेष निवेश क्षेत्र इससे बाहर रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई। मंत्री ने कहा- सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई। योजना में 7 हजार 200 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा।
बीती देर रात छिंदवाड़ा जिले के सोनपुर रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आग में फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है, जिससे 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में सरकार कॉलोनी अधिनियम लाने जा रही है। इससे गरीबों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी आवास आरक्षित होंगे। दरअसल, शहरों की बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सरकार ने शहरों से सटे गांवों में कॉलोनियां बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर के आष्टा में 185 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। साथ ही लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की।
एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में कहा कि बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन पर 38 फर्जी केस दर्ज हैं। जानें ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव पर उनके अन्य बड़े बयान।
भोपाल के एमपी नगर जोन-2 में रविवार को ट्रांसफॉर्मर में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक फॉर्च्यूनर कार पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
सीधी में कॉलेज से लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया, छात्राओं की हिम्मत से बड़ी घटना टली।
सतना के इटौरा में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर पथराव हुआ। महिला पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की की गई। आंसू गैस छोड़कर स्थिति नियंत्रित की गई, सात आरोपी गिरफ्तार, कई घायल।
सतना में बिजली कंपनी के सतर्कता अभियान में 94 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। लाखों की वसूली की गई और बकायादारों को 15 दिन का समय दिया गया, अन्यथा न्यायालयीन कार्रवाई होगी।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में आज यानी रविवार को एक भीषण आगजनी हो गई। यहां ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने वहां खड़ी फॉर्च्यूनर कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह जलकर खाक हो गई।

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