पुलिस की हिरासत में मौजूद पांच रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इंकार कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पुलिस की हिरासत में मौजूद पांच रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इंकार कर दिया है। दरअसल 16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें पांच गुमशुदा रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर भी 16 दिसंबर को सुनवाई की मांग की गई थी।
याचिका कर दी खारिज
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।
उत्तरी सीमा संवेदनशील
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा- वो (रोहिंग्या) घुसपैठिए हैं। हमारी उत्तरी सीमा बहद संवेदनशील है। याचिकाकर्ता को अच्छी तरह से पता है कि देश में क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से देश में आता है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं।
भारत में घुस आते हैं...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-रोहिंग्या टनल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और चाहे हो कि हम उन्हें खाना दें, रहने के लिए जगह दें और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएं। क्या आप हमसे ऐसे कानून की अपेक्षा करते हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।


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