सतना में अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री पर 2017 में हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच दोषियों को सात-सात साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 307/34 के तहत अभियोजन ने नौ गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने हमला साबित माना। अधिवक्ता पर लाठी, डंडा और राड से पुरानी रंजिश में हमला किया गया था।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
वकील पर जानलेवा हमला करने के आठ साल पुराने मामले में पांच दोषियों को सात- सात साल की सजा सुनाई गई है। सभी को कारावास के साथ दो- दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप सिंह की न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री के ऊपर आज से आठ साल पहले 24 अगस्त 2017 को जानलेवा हमला हुआ था।
पुलिस ने 307 का मामला कायम किया
अधिवक्ता के साथ की गई मारपीट की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के उपरांत चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना की न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 307 /34 का अपराध प्रथम दृष्टया होने से व अपराध प्रकरण सेशन कोर्ट में विचरण योग्य होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना द्वारा इस अपराध प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना की न्यायालय में विचरण के लिए उपार्पित किया गया, जहां से उक्त अपराध प्रकरण विधिवत विचारण के लिए प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट में स्थानांतरित हुआ ।
नौ लोगों ने दी गवाही
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों ने अपने न्यायालीन अपने बयान में आरोपियों के विरुद्ध घटना को पूर्णत: साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया। न्यायालय में हुई गवाही के आधार पर प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने माना कि आरोपियों द्वारा अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री के ऊपर प्राणघातक हमला कर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया था। अधिवक्ता के साथ मारपीट करने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर धारा 307/34 के अंतर्गत सभी पांचों आरोपियों को सात- सात साल की कारावास एवं दो- दो हजार रूपए के अर्थ से दंडित किया गया। शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।
लाठी -डंडा और राड से किया गया था हमला
घटना के सम्बंध में मिली जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त 2017 को शाम करीब 7.40 बजे अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री अपने घर से मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे तभी धवारी मंगल भवन के पास पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी पुष्कर गौतम उर्फ़ लाला,भवसागर तिवारी उर्फ अंटू, सतेंद्र तिवारी, सुरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं दीपक मिश्रा उर्फ दीपू द्वारा जान से मारने की नियत से लाठी,डंडा एवं राड से मारपीट की गई। इस मारपीट में अधिवक्ता को गंभीर चोटे आई और उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया जहां उनका इलाज चला ।


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