सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की। जानिए क्यों अदालत ने उम्र और बीमारी के आधार पर राहत देने से किया मना और क्या है पूरा मामला।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उम्र या बीमारी केवल जमानत का आधार नहीं हो सकते।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल सजा पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी ताकीद की है कि आसाराम को जेल में हर संभव आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं (Medical Facilities) उपलब्ध कराई जाएं।
आसाराम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने दलील दी थी कि आसाराम की आयु 80 वर्ष से अधिक है और वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल उम्र और बीमारी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, "यदि भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, जिसमें आसाराम के जीवन को सीधा खतरा हो, तभी जमानत याचिका पर दोबारा विचार किया जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आसाराम के लिए एक बड़े कानूनी झटके के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें राजस्थान सरकार के उस जवाब पर टिकी हैं जिसे अदालत ने दो सप्ताह के भीतर मांगा है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि आगे की सुनवाई किस दिशा में जाएगी। फिलहाल, आसाराम को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी।

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