सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की। जानिए क्यों अदालत ने उम्र और बीमारी के आधार पर राहत देने से किया मना और क्या है पूरा मामला।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उम्र या बीमारी केवल जमानत का आधार नहीं हो सकते।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल सजा पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी ताकीद की है कि आसाराम को जेल में हर संभव आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं (Medical Facilities) उपलब्ध कराई जाएं।
आसाराम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने दलील दी थी कि आसाराम की आयु 80 वर्ष से अधिक है और वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल उम्र और बीमारी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, "यदि भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, जिसमें आसाराम के जीवन को सीधा खतरा हो, तभी जमानत याचिका पर दोबारा विचार किया जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आसाराम के लिए एक बड़े कानूनी झटके के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें राजस्थान सरकार के उस जवाब पर टिकी हैं जिसे अदालत ने दो सप्ताह के भीतर मांगा है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि आगे की सुनवाई किस दिशा में जाएगी। फिलहाल, आसाराम को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की। जानिए क्यों अदालत ने उम्र और बीमारी के आधार पर राहत देने से किया मना और क्या है पूरा मामला।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या दौरे से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने की पूरी जानकारी। जानें क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की राजनीतिक सरगर्मी।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में नैप्था पाइपलाइन फटने से भीषण आग। 15 लोग घायल, रेल यातायात प्रभावित।
राज्यसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत और आगामी सत्र में संविधान संशोधन की संभावनाओं का विश्लेषण। जानें कैसे 141 सीटों के साथ एनडीए दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुँचा।
खरीदारी के नाम पर ₹1 करोड़ की भारी-भरकम राशि ली थी। सिया ने इस रकम का शॉपिंग के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी रकम अपने प्रेमी चेतन चौधरी को सौंप दी थी।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने एसबीआई बैंक के अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। जानें क्या है पूरा मामला और पुलिस जांच का ताजा अपडेट।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई। जानिए कोर्ट ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला।
तमिलनाडु के तिरुप्पुर में यूट्यूब वीडियो देखकर घर पर नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश में एक महिला की मौत हो गई। जानें क्या है पूरी घटना और कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने परिवार उजाड़ दिया।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT और पुलिस ने 8 आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जानें मामले की पूरी अपडेट और आरोपियों के घरों पर हुई कार्रवाई का विवरण।
पुणे मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने हत्या के लिए Google का सहारा लिया था। पुलिस ने लोहगढ़ किले पर सीन रीक्रिएट किया।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह