चुनाव आयोग ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण शुरू किया है। जानें घर-घर सत्यापन की तारीखें, Enumeration Form भरने का प्रॉसेस, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और 7 फरवरी 2026 तक अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने का पूरा शेड्यूल।
By: Ajay Tiwari
Nov 04, 20254:39 PM
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
चुनाव आयोग ने आज से देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस अभियान का मकसद है, वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक, साफ और अपडेट करना ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या डुप्लिकेशन न रहे. इस दूसरे चरण के तहत एन्यूमरेशन यानी घर-घर जाकर सत्यापन का काम आज से शुरू हो गया है और यह 4 दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी. जो भी नागरिक अपने नाम, पते या किसी जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं, वे 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकेंगे.
इन सभी दावों और आपत्तियों की जांच और सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) प्रकाशित कर दी जाएगी. लेकिन इन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका पूरा प्रॉसेस क्या है, कौन से जरूरी कागजात लगेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है…चलिए यहां समझते हैं.
SIR एक गहराई से किया जाने वाला, नागरिक केंद्रित अभियान है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं की जानकारी की जांच और पुष्टि करने के लिए हर घर का तीन बार दौरा करेंगे, ताकि वोटर लिस्ट में दर्ज हर नाम और विवरण बिल्कुल सही हो. इस दौरान बीएलओ लोगों को Enumeration Form देगा. इस पर सबसे ऊपर बीएलओ का नाम और उसका टेलीफोन नंबर लिखा होगा. इसके बाद आपको फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता/ गार्जियन का Epic No जैसी सारी डिटेल्स भरनी है.
इसके बाद फॉर्म में नीचे की तरफ दिए गए दो जरूरी कॉलम को बहुत ध्यान से भरना है. गुजरात के इलाकों में 2002 और उत्तर प्रदेश के इलाकों में 2003/2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको उसमें इलेक्टोरल नेम, Epic No जैसी सारी डिटेल्स भरनी होगी. अगर पुरानी वोटर लिस्ट में आपके माता-पिता या रिश्तेदार का नाम है तो उनकी जानकारी भी भरनी पड़ेगी. इसके बाद नीचे की तरफ साइन करना है.
अगर आपने नाम सही तरीके से नहीं भरा तो इसके बाद जो अंतरिम वोटर लिस्ट के नाम जारी किए जाएंगे, हो सकता है उसमें आपका नाम नहीं हो. इसके बाद अगर आपके इलाके का बीएलओ कॉल करता है, नोटिस भेजता है तो आपको नीचे लिखे गए ये दस्तावेज तैयार रखने हैं और इनमें से कोई एक दस्तावेज उसे दिखाने हैं या देने हैं.
अगर बीएलओ आपके पास तक पहुंचता ही नहीं है और आपको Enumeration Form ही न मिले तो क्या करें. इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं और बीएलओ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं.