दिल्ली हाईकोर्ट ने Cockroach Janta Party (CJP) के X अकाउंट बैन मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष सुने अकाउंट बहाल नहीं होगा। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी किया है। दिपके ने CJP का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने के सरकारी फैसले को अदालत में चुनौती दी है।
अदालत ने फिलहाल अकाउंट को तुरंत बहाल करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि इस संवेदनशील मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले के व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में ब्लॉकिंग ऑर्डर की समीक्षा कराने का भी निर्देश दिया है। बेंच ने स्पष्ट किया सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत गठित रिव्यू कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है। इस कमेटी को ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की गहन जांच करने का पूरा अधिकार है। रिव्यू कमेटी जो भी निर्णय लेगी, उसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। अमेरिका के बोस्टन में रह रहे याचिकाकर्ता अभिजीत दिपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का अनुरोध कर सकते हैं।
अभिजीत दिपके की ओर से पेश हुए एडवोकेट नकुल गांधी ने दलील दी कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य (सटायर) पर आधारित पहल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि:
यदि प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक पाई जाती हैं, तो केवल उन्हें हटाया या ब्लॉक किया जाना चाहिए।
कुछ पोस्ट्स की वजह से पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह बंद कर देना अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है।
पूर्व में भी अदालतों ने ऐसे मामलों में राहत देते हुए अकाउंट्स को बहाल करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर कहा कि फिलहाल सिर्फ नोटिस जारी किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल ब्लॉकिंग से जुड़े कानून अभी शुरुआती दौर में हैं। कोर्ट ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता ने और न ही कोर्ट ने अभी तक वास्तविक ब्लॉकिंग ऑर्डर देखा है, इसलिए इसके पीछे की सटीक वजह अभी साफ नहीं है। जिन पुराने मामलों का हवाला दिया जा रहा है, वे अलग थे; वहां कुछ चुनिंदा पोस्ट विवादित थीं, जबकि यहाँ पूरे अकाउंट की गतिविधियों पर सवाल है।
वहीं, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा - "इंटरमीडियरी (X) यहाँ याचिकाकर्ता की मदद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यदि अदालत को आवश्यकता होगी, तो ब्लॉकिंग ऑर्डर और उससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है।"
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देकर CJP का X हैंडल ब्लॉक कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिले इनपुट्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 69A के तहत X को इस अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था।
क्या है कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)? CJP नाम का यह सोशल मीडिया पेज 16 मई को अभिजीत दिपके द्वारा बनाया गया था। यह पेज भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक हालिया 'कॉकरोच टिप्पणी' के बाद अस्तित्व में आया और देखते ही देखते यह बेहद लोकप्रिय हो गया। इंस्टाग्राम पर CJP के 2.25 करोड़ (22.5 मिलियन) से अधिक फॉलोवर्स हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। CJI सूर्यकांत ने वीडियो देखने से किया मना।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्यसभा सांसद शरद पवार और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस कदम को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस दल पर हमला किया, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गए। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी।
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। जानिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़े मुख्य अपडेट्स।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कृषि भूमि से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अब AI और सैटेलाइट से होगी निगरानी।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के स्वास्थ्य मामले में AIIMS निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला और अदालत का ताजा आदेश।
दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और आरएमएल अस्पताल में घायल छात्रों से मुलाकात की पूरी कवरेज।
सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने की सलाह दी है। कोर्ट ने सोनम के वकीलों को दो विकल्प दिए हैं। जानें पूरी खबर विस्तार से।
ल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। उधर, जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और पेपर लीक मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज।