गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें डीयू छात्रा आकृति चौधरी को 5 लाख मुआवजा देने को कहा गया था।

गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने डीयू छात्रा आकृति चौधरी की एनएसए (NSA) के तहत हिरासत को रद्द करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
यह मुआवजा डीएम और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से काटने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने अधिकारियों के मनमाने रवैये और तानाशाही शैली पर कड़ी नाराजगी जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट में गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस कड़े आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की छात्रा आकृति चौधरी को अपनी सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। यह पूरा मामला छात्रा की अवैध हिरासत और एनएसए (NSA) के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच (जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव) ने डीयू की इतिहास की छात्रा आकृति चौधरी की एनएसए के तहत की गई हिरासत को पूरी तरह अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने नोएडा डीएम द्वारा हिरासत का आदेश जारी करने के तौर-तरीकों की तीखी आलोचना की थी।
बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अधिकारियों का मनमाना और तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश राज्य को एक 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' में बदल सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि आकृति चौधरी को हिरासत में रखना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि हिरासत के आधार ठोस सबूतों के बजाय बिना सोचे-समझे तैयार किए गए थे।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि छात्रा को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और यह राशि गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम के साथ-साथ मामले में लिप्त अन्य जिम्मेदार अधिकारियों (जैसे संबंधित एसएचओ) के निजी वेतन से काटी जाएगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। नौकरशाही को आत्ममंथन करना चाहिए कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार और किस सीमा तक कर रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएट आकृति चौधरी को अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए एक श्रमिक विरोध प्रदर्शन के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। वे और अन्य कार्यकर्ता अधिक वेतन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 मई को आकृति चौधरी और कार्यकर्ता सत्यम वर्मा के खिलाफ एनएसए (National Security Act) के तहत कार्रवाई कर दी थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया।
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