होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते सुरक्षा संकट और समुद्री हमलों को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले आदेश तक 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर भारतीय नाविकों (Seafarers) की नई तैनाती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह सरकारी आदेश मुख्य रूप से उन सभी जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और 'रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस' (RPSL) प्राप्त कंपनियों के लिए बाध्यकारी है जो भारतीय नाविकों की भर्ती करते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के संवेदनशील समुद्री इलाकों में समुद्री कंपनियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही, कंपनियों को इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (ISPS) कोड का कड़ाई से पालन करने और समुद्री नौवहन संबंधी सभी चेतावनियों पर निरंतर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि, यह आदेश उन विदेशी शिपिंग कंपनियों पर सीधे लागू नहीं होगा जो भारत से बाहर के क्षेत्रों में नाविकों की भर्ती करती हैं।
भारत का यह सख्त रुख हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के बाद आया है। होर्मुज स्ट्रेट में हुए हालिया हमलों में दो भारतीय नाविकों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए विभिन्न हमलों में कुल 14 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते यह समुद्री मार्ग नाविकों के लिए अत्यंत असुरक्षित हो गया है, जिसके कारण सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए दो हफ्ते का अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17-18 अगस्त को होगी।
होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।
आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज यानी गुरुवार को ईडी की टीमों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में फैले नेटवर्क को खंगालते हुए 13 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी दूसरी प्रेग्नेंसी के लिए मातृत्व अवकाश देने से सिर्फ इसलिए इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे।
देश के ज्यूडिसियल सिस्टम और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह-मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार सभी कोर्ट और थानों में चरित्रहीन जैसे अपमानजनक शब्द को प्रयोग नहीं किया जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में इन दिनों बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के आकर्षक पैकेज की ओर आकर्षित होकर पिछले एक साल में चंद्रयान-3 और गगनयान जैसे अहम मिशन से जुड़े 100 से 120 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस्तीफा दे दिया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने आवाज का नमूना जांचने की याचिका को खारिज कर दिया।
केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए 2,19,353 करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इसमें सेमीकंडक्टर 2.0, वाराणसी एलिवेटेड कॉरिडोर और यूरिया नीति सहित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं।
नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुए धमाके से फैली आग में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया है।
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