भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही वह पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी पेंशन के हकदार हैं। इस लेख में, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उन्हें तीन अलग-अलग पदों के लिए कुल कितनी पेंशन मिलेगी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाल ही में अपने पेंशन आवेदनों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया है। नियमानुसार, वह पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में भी पेंशन पाने के हकदार हैं, जिससे उन्हें तीन अलग-अलग पेंशन मिलेंगी।
धनाखड़ ने 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद के रूप में कार्य किया। इसके बाद, वह 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे। 2019 से 2022 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला और 2022 से 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।
राजस्थान में 'दोहरी और तिहरी पेंशन' की व्यवस्था है, जिसके तहत कोई भी पूर्व जनप्रतिनिधि एक से अधिक पदों की पेंशन ले सकता है।
पूर्व विधायक पेंशन: राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन 70 साल से अधिक उम्र वालों को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। चूंकि धनखड़ की उम्र 74 साल है, उन्हें 35,000 रुपये की जगह 42,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
पूर्व सांसद पेंशन: इस पद के लिए उन्हें 45,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
पूर्व उपराष्ट्रपति पेंशन: उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें लगभग 2 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
इस तरह, जगदीप धनखड़ को हर महीने कुल 2,87,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, जिसमें अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनके पेंशन आवेदन को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही पेंशन शुरू होने की उम्मीद है।
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