लाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता विवाद में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को स्वयं जांच करने या केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपने को कहा है।

लखनऊ। स्टार समाचार वेब
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दोहरी नागरिकता से जुड़े एक पुराने विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पर लगे ब्रिटिश नागरिकता के आरोप अब जांच का विषय हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच या तो खुद सुनिश्चित करे या फिर इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे। अदालत ने माना कि इन आरोपों की सच्चाई सामने आना जरूरी है।
यह मामला शुरुआत में रायबरेली की विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) अदालत में पहुँचा था, जहाँ राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता विग्नेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेज हैं, जो भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन है। इससे पहले की सुनवाई में पीठ ने केंद्र सरकार से भी पूछा था कि गृह मंत्रालय के पास लंबित इस शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया था।
17 दिसंबर, 2025: विग्नेश की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया।
28 जनवरी, 2026: लखनऊ की विशेष अदालत ने शिकायत को खारिज किया।
17 अप्रैल, 2026: हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच और एफआईआर के आदेश दिए।

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