"नेशनल हाईवे टोल नियमों में बड़ा बदलाव! अब 2-लेन सड़क को 4-लेन बनाने के दौरान देना होगा सिर्फ 30% टोल। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को मिलेगी 70% तक की छूट। जानें पूरी अधिसूचना।"
By: Star News
Jan 25, 20266:01 PM
नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। अक्सर देखा जाता है कि हाईवे को चौड़ा करने का काम महीनों चलता रहता है, जिससे यात्रियों को जाम और खराब सड़क का सामना करना पड़ता है, लेकिन टोल टैक्स पूरा वसूला जाता है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर जनता को बड़ी राहत दी है।
नए नियमों के अनुसार, यदि किसी दो-लेन वाले नेशनल हाईवे को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक यात्रियों को पूरा टोल नहीं देना होगा। इस दौरान वाहन चालकों को निर्धारित टोल का केवल 30 प्रतिशत ही चुकाना होगा, यानी सीधे तौर पर 70% की बचत होगी।
सरकार ने उन रास्तों का भी ध्यान रखा है जहाँ पहले से ही 4-लेन सड़कें हैं। यदि किसी 4-लेन हाईवे को 6 या 8-लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, तो निर्माण की अवधि के दौरान यात्रियों को टोल में 25% की छूट मिलेगी। ऐसे मामलों में केवल 75% टोल टैक्स ही देय होगा।
देशभर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को अपग्रेड करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई की हिस्सेदारी को 40% से बढ़ाकर 80% करना है। अधिकारियों का मानना है कि निर्माण के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा (धूल, जाम और धीमी गति) के बदले पूरा टैक्स लेना अनुचित है, इसलिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।