मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 650+ नवोदय विद्यालयों में EWS आरक्षण लागू न होने पर केंद्र से जवाब मांगा है। जानें क्या है 103वां संविधान संशोधन और पूरा मामला।

जबलपुर। एजुकेशन डेस्क. स्टार समाचार डेस्क
देश के प्रतिष्ठित जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को प्रवेश में आरक्षण न मिलने का मामला अब कानूनी गलियारों में गर्मा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है।
जबलपुर की छात्रा नव्या तिवारी की ओर से दायर इस याचिका में बताया गया है कि साल 2019 में हुए 103वें संविधान संशोधन के बाद भी नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति में EWS वर्ग को जगह नहीं दी गई है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मंगलवार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
अधिवक्ता विकास मिश्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और तार्किक सवाल उठाए गए हैं:
संवैधानिक उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 15(6) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण अनिवार्य है, जिसे नवोदय विद्यालय नजरअंदाज कर रहे हैं।
नीतिगत भेदभाव: केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों (KV) में EWS कोटा लागू है, लेकिन उसी मंत्रालय के नवोदय विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है।
वंचित वर्ग की अनदेखी: वर्तमान में SC, ST, OBC, ग्रामीण, बालिकाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र इस व्यवस्था से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार: याचिका में 'अथर्व चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य' (10 फरवरी 2026) के हालिया फैसले का भी संदर्भ दिया गया है।
"यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं है, बल्कि देशभर के उन लाखों मेधावी छात्रों के हक की बात है जो केवल गरीबी के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।"
— विकास मिश्रा, अधिवक्ता
देशभर के 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालयों में लगभग 2.9 लाख छात्र पढ़ते हैं। यदि हाईकोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है, तो 2019 से अब तक के प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होनी तय है।
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी कर चुका है। बोर्ड 30 अप्रैल या उससे पहले कभी भी परीक्षा परिणाम की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि सीबीएसई 10वीं का परिणाम पहले ही 15 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है।
सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 मई में जारी होने की उम्मीद है। cbse.gov.in पर रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी से अपना परिणाम चेक करने की पूरी विधि और पासिंग मार्क्स यहाँ जानें।
AIIMS NORCET 10 मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल को होने वाली मेन्स परीक्षा के लिए aiimsexams.ac.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न यहाँ जानें।
मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) ने 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं फेज-2 इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। जानें परीक्षा की तारीखें, पात्रता नियम और आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के परिणाम 2026 घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर के जरिए अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जानें कंपार्टमेंट परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बेटियों ने बाजी मारी है। बेटों को पीछे किया है। जनजाति जिलों का परीणाम अच्छा आया है। मेरिट में भी छात्राएं सबसे आगे हैं। बारहवीं का 76.01 प्रतिशत कुल परिणाम रहा है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज यानी बुधवार को घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) में वन क्लिक के माध्यम से परिणाम जारी करेंगे।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी से हजारों स्कूल जूझ रहे है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही। वहीं डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं, जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं।

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