रीवा की अदालत ने दहेज हत्या मामले में दोषी सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के आरोप सिद्ध मानते हुए कठोर दंड दिया।

हाइलाइट्स:
रीवा, स्टार समाचार वेब
न्यायालय 14 वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के न्यायालय से दहेज लोभियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। जिसमें छोटेलाल कुशवाहा तनय तीरथ प्रसाद कुशवाहा उम्र 55 वर्ष, श्रीमती नीता कुशवाहा पत्नी छोटेलाल कुशवाहा उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम टीकर निमिहन टोला थाना गोन्दिगढ़ के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण में दोनो आरोपीगणों को धारा 498 ए, 304 बी/34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिशेष अधिनियम के अपराध में सिद्ध दोष पाते हुए दोनों को धारा 498, भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिशेष अधि.में दो दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के जुर्माना एवं धारा 304 बी भादवि में आजीवन सश्रम कारावास, अर्थदण्ड न जमा करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक डी.एन.मिश्रा ने बताया कि मृतिका श्रीमती नीशा कुशवाहा का विवाह मृतक घनश्याम कुशवाहा के साथ अप्रेल 2016 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था और मृतिका की विदाई शादी के समय ही कर दी गई थी तब मृतिका अपने ससुराल ग्राम टीकर निमिहन टोला आई थी जहां पर पति आरोपी घनश्याम कुशवाहा, ससुर छोटेलाल कुशवाहा, सास श्रीमती नीता कुशवाहा, मृतिका नीशा कुशवाहा के साथ दहेज में मोटर सायकल मांग कर लाने के लिए प्रताड़ित करते थे इस प्रताड़ना की जानकारी मृतिका द्वारा अपने पिता भूपेन्द्र कुशवाहा एवं मां को दी थी तब मृतिका के माता पिता मृतिका को अपने घर बुला लाये थे। इसके बाद सामाजिक बैठक की गई थी जिस पर यह तय किया गया था कि आरोपीगण दहेज में मोटर सायकल की मांग नहीं करेगें तब मृतिका के पिता द्वारा मृतिका को उसके पति के साथ ससुराल ग्राम टीकर निमिहन टोला भेज दिया था पुन: समझौता हो गया। इसी बीच 13 जुलाई 2017 को आरोपीगणों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतिका के सिर में मिट्टी का तेल डालकर मृतिका को मारपीट कर आग लगा दी थी जिससे मृतिका पूरी तरह से जल गई थी और मृतिका के पति का उपचार किया जा रहा था डाक्टरों ने मृतिका के पति घनश्याम कुशवाहा को जबलपुर के लिए रेफर कर दिया था। 27 जुलाई 2017 को मृतिका के पति का भी देहांत हो गया था। थाना गोविन्दगढ़ में पंजीबद्ध करते हुए मर्ग की जांच प्रारंभ की गई जिस पर मृतिका माता-पिता एवं उसके रिस्तेदारों के वयान लिये गये अपराधियों द्वारा अपराध करने की पुष्टी होने पर थाना गोविन्दगढ़ में अपराध क 231/17 धारा 498 ए, 304 बी/34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिशेष अधि.की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए प्रकरण नव विवाहिता से संबंधित होने से प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ डीएसपी डॉ.चंचल नागर द्वारा प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई जिस पर वारीकी से अनुसंधान करते हुए प्रकरण में 13 साक्षी बनाये गये। न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष पाते हुए दोनों को धारा 498ए भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिशेष अधि.में दो दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के जुमार्ना एवं धारा 304 बी भादवि में आजीवन सश्रम कारावास, अर्थदण्ड न जमा करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की से दण्डित किया है।

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रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोनोग्राफी रिपोर्ट से असंतुष्ट महिला ने फीस लौटाने की मांग करते हुए हंगामा किया। जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाने से कुछ देर तक अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
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उचेहरा के बरुआ नदी पुराने पुल से डिलीवरी केस लेने जा रही एंबुलेंस नदी में गिर गई। चालक समेत दो लोग घायल हुए। लगातार तीसरे बड़े हादसे के बाद पुल की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठे।

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