रीवा शहर में भवन अनुज्ञा लेने के बाद भी बिल्डर्स ने नियमों की अनदेखी कर मनमाना निर्माण किया। मॉडल रोड सहित कई क्षेत्रों में एमओएस और एफएआर का उल्लंघन कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं। निगम की निष्क्रियता से 80% से अधिक भवनों में सुरक्षा और नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है।
रीवा नगर निगम की टैक्स प्रणाली आम जनता के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। निगम द्वारा नियम बनाया गया है कि भवन अनुज्ञा के लिए वर्ष 2019 से खाली प्लॉट का टैक्स देना अनिवार्य है, भले ही प्लॉट अभी खरीदा गया हो।














