मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को इलाज, जांच, भर्ती और आईसीयू सहित सभी सेवाओं की रेट लिस्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण तक की चेतावनी दी गई।
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में पारदर्शिता के लिए दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया। अब उपभोक्ता स्कैन कर MRP और MSP की जांच कर सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा।














