बीना विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश नहीं हुईं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने देरी पर उठाए सवाल। जानें क्या है पूरा मामला और अगली सुनवाई की तारी
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में दलबदल करने वाले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों की अयोग्यता पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला तीन महीने के भीतर हो जाना चाहिए, वरना लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।















