मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। पहले एचएसआरपी नहीं होने पर वाहन पोर्टल काम आगे नहीं बढ़ाता था। चोरी, आरसी निलंबन, परमिट, फिटनेस रद्द या एनओसी सरेंडर जैसे जरूरी काम भी अटक जाते थे।

अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। पहले एचएसआरपी नहीं होने पर वाहन पोर्टल काम आगे नहीं बढ़ाता था। चोरी, आरसी निलंबन, परमिट, फिटनेस रद्द या एनओसी सरेंडर जैसे जरूरी काम भी अटक जाते थे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी संशोधन किए हैं। अब छह सेवाओं के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य नहीं रहेगी। अब तक एचएसआरपी नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों के कई जरूरी कार्य लंबित हो रहे थे। चोरी की रिपोर्ट, आरसी से जुड़े प्रकरण, परमिट, फिटनेस निरस्तीकरण या एनओसी सरेंडर जैसे मामलों में आवेदन करने पर पोर्टल एचएसआरपी वेलिडेशन न होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाता था। इससे वाहन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
नागरिकों को राहत की उम्मीद
विशेष रूप से अन्य राज्य में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए जारी एनओसी को सरेंडर करने जैसे मामलों में भी तकनीकी अड़चनें आ रही थीं। परिवहन विभाग द्वारा किए गए इस बदलाव से अब इन सेवाओं से जुड़े कार्य बिना एचएसआरपी सत्यापन के भी आगे बढ़ सकेंगे, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
छह श्रेणी में मिलेगी छूट
चोरी आदि प्रकरणों में वाहन को डेटाबेस में ब्लैकलिस्ट फ्लैग करना, वाहन पंजीयन का निलंबन रद्द करना, परमिट का निलंबन रद्द करना, वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र को रद्द करना और वाहन का भाड़ा करार निरस्त करना। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहन अन्य राज्य में पंजीकरण हेतु जारी एनओसी को किन्ही कारणों से सरेडर करना चाहे।

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