पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस पर कितना भी संगीन आरोप क्यों न हो, वो व्यक्ति अग्रिम जमानत का हकदार होगा। यह फैसला हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया है।

कोलकाता हाईकोर्ट ऐसा फैसला सुनाने वाली देश की पहली अदालत बन गई है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस पर कितना भी संगीन आरोप क्यों न हो, वो व्यक्ति अग्रिम जमानत का हकदार होगा। यह फैसला हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा-अभी तक सिर्फ वयस्कों को अग्रिम जमानत मिलती थी, लेकिन अब यह नियम नाबालिगों पर भी लागू होंगे। दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस तीर्थांकर घोष और जस्टिस बिवास पटनायक ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध में शामिल नाबालिग भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसी के साथ कोलकाता हाईकोर्ट ऐसा फैसला सुनाने वाली देश की पहली अदालत बन गई है।
अब तक यह था नियम
कानून के जानकारों का मानना है कि यह फैसला सराहनीय है। अभी तक नाबालिग अपराधियों को जूविनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता था, जो यह तय करता था कि अरोपी को जमानत मिलेगी या नहीं। हालांकि, संगीन अपराध में शामिल आरोपी को अग्रिम जमानत देने का अधिकार बोर्ड के पास भी नहीं था।
दो जजों ने जताई सहमति
कोलकाता हाईकोर्ट में तीन में से 2 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया है। जस्टिस सेनगुप्ता और जस्टिस घोष का कहना है कि नाबालिगों को अग्रिम जमानत देना सही है, लेकिन जस्टिस पटनायक ने इसका विरोध किया है। ऐसे में यह फैसला 2-1 से पास हुआ। अब कोई भी नाबालिग अपराधी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है।


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