देशभर के कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ बड़ा झटका भी दिया है। जी हां... सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े, 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को एक ही झटके में खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश रखा बरकरार
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी
बोर्ड एसओवी के खिलाफ सभी अर्जियां खारिज
सार्वजनिक जगहों से कुत्ते हटाने का आदेश यथावत
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देशभर के कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ बड़ा झटका भी दिया है। जी हां... सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े, 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को एक ही झटके में खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा-आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ बोले... आवारा कुत्तों वाले केस के बाद पूरी दुनिया ने मुझे पहचान लिया
हम आंख नहीं फेर सकते...
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं। आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतरराष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं का शिकार हुए हैं।
हर जिले में बनेगा एबीसी सेंटर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-देश के हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्जिकल सुविधाओं और सहायक लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाएगा। हर कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाएगा।
नर्देशों का अक्षरश: हो पालन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने होंगे और उन्हें बिना किसी देरी के इन निर्देशों का अक्षरश: और भावना के साथ पालन करना होगा।
एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं सरकार
अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि सभी सरकारी चिकित्सा केंद्रों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की समस्या से निपटने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। कई अर्जियों पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद, बेंच ने 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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यह बात जगजाहिर है कि भारत के लोग दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, अपनी सफलता का परचम लहरा ही देते हैं। इसकी एक बानगी ब्रिटेन में भी देखने को मिली, जहां हरियाणा के 23 साल के युवक तुषार कुमार को ब्रिटेन में मेयर चुन लिया गया है।
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