CBSE ने स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छता केंद्र अनिवार्य कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए नए नियम, मासिक रिपोर्ट देना होगा जरूरी।

नई दिल्ली। एजुकेशन डेस्क। स्टार समाचार वेब
छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और विशेषकर छात्राओं की गरिमा को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बोर्ड ने देशभर के अपने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए नए स्वच्छता मानक लागू कर दिए हैं। अब प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता और एक समर्पित स्वच्छता केंद्र (Hygiene Center) का होना अनिवार्य होगा।
सीबीएसई ने यह कड़ा रुख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 जनवरी को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद अपनाया है। शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त इन निर्देशों को बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, जो स्कूल इन मानकों को पूरा करने में विफल रहेंगे, उनकी मान्यता पर संकट आ सकता है और बोर्ड उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।
बोर्ड द्वारा स्कूलों को भेजे गए पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है:
सुलभ सैनिटरी पैड्स: स्कूल परिसर में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
सुरक्षित शौचालय: छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण और उनका उचित रखरखाव अनिवार्य है।
वॉश (WASH) सुविधाएं: शौचालयों में साफ़ पानी, हाथ धोने के लिए साबुन और स्वच्छता के अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
गोपनीयता और गरिमा: स्वच्छता केंद्रों को इस तरह डिजाइन करने का निर्देश दिया गया है जिससे छात्राओं की गोपनीयता और गरिमा बनी रहे।
नियमों को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए सीबीएसई ने एक निगरानी तंत्र भी तैयार किया है। अब स्कूलों को हर महीने अपने यहाँ की स्वच्छता व्यवस्था की 'मासिक रिपोर्ट' बोर्ड को भेजनी होगी। अप्रैल माह की पहली रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।
विशेषज्ञों का मत: शिक्षाविदों का मानना है कि इस कदम से न केवल छात्राओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि मासिक धर्म के दौरान स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाली छात्राओं की संख्या में भी कमी आएगी।
CBSE ने स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छता केंद्र अनिवार्य कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए नए नियम, मासिक रिपोर्ट देना होगा जरूरी।
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मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य में पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 5 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण-पत्र प्रदान कर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा।

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