दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है। उन्हें 3 महीने की जेल हुई है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों दोबारा जेल गए अभिनेता।

राजपाल यादव की अपील खारिज
सजा बरकरार दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की जेल
एंटरटेंमेंट डेस्क। स्टार समाचार वेब
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता की सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राजपाल यादव की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अभिनेता को सात अलग-अलग शिकायतों में से प्रत्येक के लिए शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा। राहत की बात यह है कि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अभिनेता द्वारा पहले ही चुकाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि को कुल भुगतान में समायोजित (एडजस्ट) किया जाएगा। साथ ही, कोर्ट ने राजपाल यादव को इस आदेश के खिलाफ अपील करने वाली अदालत में जाने के लिए दो महीने का समय भी दिया है।
यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुर्गली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के कारण अभिनेता को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वे लोन की राशि वापस करने में विफल रहे। कंपनी का आरोप है कि लोन चुकाने के लिए अभिनेता द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अभिनेता ने बार-बार पैसे चुकाने के वादे किए, लेकिन हर बार उनका उल्लंघन किया। जून 2024 में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि वे शिकायतकर्ता के साथ समझौते के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। वादे पूरे न करने के कारण, 2 फरवरी को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
इस कानूनी खींचतान के बीच, राजपाल यादव ने पिछले दिनों तिहाड़ जेल में भी समय बिताया था। कोर्ट की सख्ती के बाद, 5 फरवरी 2026 को उन्होंने तिहाड़ में आत्मसमर्पण किया था और बाद में 17 फरवरी 2026 को उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। निचली अदालत ने शुरुआत में उन्हें छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और अपीलों के जरिए चुनौती दी गई। अब हाई कोर्ट के इस अंतिम निर्णय ने अभिनेता की कानूनी स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है। उन्हें 3 महीने की जेल हुई है। जानें क्या है पूरा मामला और क्यों दोबारा जेल गए अभिनेता।
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