दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। विकास संस्कृत्यायन की शिकायत और मामले की पूरी डिटेल पढ़ें

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अदालत ने साल 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कानूनी कार्रवाई विकास संस्कृत्यायन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राठी ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक और मानहानि करने वाला वीडियो अपलोड किया था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अब कड़ा रुख अपनाया है और सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है।
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 का है। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन ने आरोप लगाया था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने “BJP IT Cell Part II” शीर्षक से एक वीडियो तैयार किया और उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया। शिकायत में दावा किया गया है कि इस वीडियो में उनके खिलाफ कई झूठे, आधारहीन और मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची।
साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने यह जमानती वारंट जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि इससे पहले ध्रुव राठी को नोटिस भेजने के प्रयास किए गए थे, लेकिन जिस पते पर नोटिस भेजा गया था, वहाँ ताला बंद मिला। इसके चलते समन तामील कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी।
शिकायतकर्ता ने अदालत में पक्ष रखते हुए बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर जर्मनी में निवास करते हैं, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से उन्हें समन या नोटिस तामील कराने में लगातार कानूनी अड़चनें और देरी आ रही थी। हालांकि, शिकायतकर्ता का दावा है कि राठी फिलहाल किसी कार्यक्रम या "CJP विरोध प्रदर्शन" के सिलसिले में भारत में ही मौजूद हैं। साथ ही, शिकायतकर्ता ने हरियाणा में उनके एक पते की जानकारी भी अदालत को दी है।
इसी सप्ताह अदालत ने ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। मूल रूप से इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने अर्जी देकर सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की। उनका तर्क था कि चूंकि यूट्यूबर अभी भारत में हैं, इसलिए यह सही मौका है कि उन तक नोटिस और समन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर को होगी।
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