सतना में बस स्टैंड शिफ्टिंग विवाद पर प्रशासन से बातचीत के बाद बस ऑपरेटरों की तीन दिवसीय हड़ताल समाप्त, संचालन बहाल।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद किए जाने और सभी रूटों की बसों का संचालन पूर्णत: नए बस स्टैंड से किए जाने को लेकर पिछले तीन दिनों से चल रही बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरूवार को देर शाम प्रशासनिक अमले के साथ हुई चर्चा के बाद समाप्त हो गई। पुराने बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और बस ऑपरेटरों के बीच चल रहे गतिरोध को दूर करने की कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता देख जिला प्रशासन ने इस मामले में पहले बस ऑपरेटरों की समस्याएं सुनने का फैसला किया। इसके लिए एडीएम विकास सिंह की अगुवाई में एक समिति बनाई गई जिसे बस ऑपरेटर 6 फरवरी तक अपनी समस्याएं लिखित में बता सकते हैं। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के हिसाब से नए बस स्टैंड से बसों का संचालन जारी रहेगा।
दिनभर चला बैठकों का दौर
पुराने बस स्टैंड को पूरी तरह से मैहर बाईपास स्थित नए बस स्टैंड में शिफ्ट करने को लेकर आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए गुरूवार को दिनभर बैठकों का दौर चला। दोपहर में प्रशासनिक अमले ने जहां समाधान निकालने का अपना फार्मूला तैयार किया तो वहीं हड़ताली बस ऑपरेटरों ने आगे की रणनीति बनाई। इन सब के बीच प्रशासनिक अमले व बस आॅपरेटरों के बीच देर शाम हुई बैठक में तय हुआ कि बस ऑपरेटर स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर अपनी समस्याएं लिखित में 6 फरवरी को शाम 5 बजे तक बताएंगे। उसके बाद प्रशासन निर्णय लेगा। प्रशासनिक अमले द्वारा बस ऑपरेटरों की समस्याएं सुनने के बाद ही आगे का कोई निर्णय लिए जाने के बाद बस ऑपरेटरों ने अपनी तीन दिन पुरानी हड़ताल समाप्त कर दी। इस दौरान सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, एसडीएम ग्रामीण लक्ष्यराम जागड़े, सीएसपी देवेन्द्र सिंह चौहान, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, बस ऑनर्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, कोलगवां टीआई सुदीप सोनी, बस ऑनर्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजेश सिंह गहरवार, विक्रम सिंह बघेल, राकेश तिवारी, राजन मिश्रा, उत्तम पांडेय, राहुल सिंह, अजय सिंह, कुदरत उल्ला बेग एवं बज्मी खान समेत बड़ी संख्या में बस ऑपरेटर मौजूद रहे।
अन्य मार्गों के संचालक लिखित में दें समस्याएं
सतना के नए अंर्तराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से बसों के संचालन को लेकर आरटीओ संजय श्रीवास्तव ने अन्य मार्गों के बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ ने कहा है कि15 जनवरी 2026 से रीवा, मैहर और अमरपाटन रूट की बसें नए आईएसबीटी से चलनी शुरू हो चुकी हैं लेकिन अन्य मार्गों जैसे चित्रकूट, नागौद, बिरसिंहपुर, सेमरिया आदि पर बस संचालक मौखिक रूप से विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइयां बता रहे हैं। इस संबंध में सभी बस संचालक अपनी समस्या लिखित में 6 फरवरी की शाम 5 बजे तक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ सतना में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। इन कठिनाइयों को अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
बस मालिक को आरटीओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नियम विरुद्ध बस ले जाने पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव द्वारा बस मालिक को परमिट की शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 28 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आईएसबीटी के संबंध में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और वाहन स्वामियों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इसी दौरान बस क्र. एमपी 19 पी 2487 अनाधिकृत रूप से कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर प्रवेश कर गई। जांच में पाया गया कि बस का परमिट सतना-पन्ना मार्ग (वाया नागौद, देवेन्द्र नगर) के लिए वैध है। बस को अपने निर्धारित मार्ग पर होना चाहिए था, लेकिन वह कलेक्ट्रेट परिसर में पाई गई। वाहन मालिक रत्नाकर चतुर्वेदी को नोटिस जारी कर एक दिवस के अंदर स्पष्टीकरण आरटीओ कार्यालय में पेश करने के लिए कहा गया है। जवाब पेश नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत बस का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बस संचालकों को नोटिस
इससे पहले गुरुवार को दिन में बसों का संचालन बंद करने पर आरटीओ संजय श्रीवास्तव ने बस संचालकों को नोटिस जारी की थी नोटिस में कहा गया है कि 27 जनवरी दोपहर से बिना पूर्व सूचना के बसों का संचालन अचानक बंद कर दिया गया जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि यह कदम मोटर वाहन अधिनियम की परमिट शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। नोटिस में बस संचालकों को दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला या जवाब नहीं दिया गया, तो वाहन के परमिट को धारा 86 के तहत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। इस धारा में बस का परमिट तक रद्द किया जा सकता है।
बस स्टैंड के रूप में अधिसूचित
मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी रीवा संभाग बीएस जामोद ने जबलपुर, मैहर, अमरपाटन, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, भोपाल, छतरपुर, पन्ना, सलेहा, सिंहपुर, चित्रकूट, सेमरिया, बिरसिंहपुर इत्यादि शहरों की तरफ से आने एवं जाने वाली प्रक्रम वाहनों में यात्रियों को बैठानें एवं उतारने के लिए जनसुविधा, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की दृष्टि से आरटीओ आफिस के पास, वायपास सोनौरा में स्थापित नवीन बस स्टैंड आईएसबीटी को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत बस स्टैंड अधिसूचित घोषित किया है। अधिसूचना के अनुरूप निर्धारित शर्तो का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।


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