उत्तर प्रदेश के तीन बड़े मंदिर-मस्जिद विवादों में हिंदू-मुस्लिम पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता ठुकराई। जानिए ज्ञानवापी, मथुरा और संभल विवाद की वर्तमान स्थिति।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों—वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद—से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सराहनीय पहल की थी। 'समाधान समारोह 2026' के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को पत्र भेजकर बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही पक्षों ने इस मध्यस्थता को सिरे से खारिज कर दिया है। पक्षों का स्पष्ट कहना है कि वे अदालती कार्यवाही के माध्यम से ही कानूनी फैसला चाहते हैं।
प्रमुख विवादों की संक्षिप्त स्थिति
ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी):

हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थान प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने नष्ट किया था। वे नियमित पूजा और परिसर को मंदिर घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 1991 के 'पूजा स्थल अधिनियम' के तहत मस्जिद का दर्जा बरकरार रखने की दलील दे रहा है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह (मथुरा):

यहाँ विवाद मस्जिद को हटाकर पूरी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने और मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर है। मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और कानून के तहत मस्जिद को वैध ठहरा रहा है।
शाही जामा मस्जिद (संभल):

हिंदू पक्ष का दावा है कि यह प्राचीन हरिहर मंदिर का स्थान है और यहाँ पुरातात्विक सर्वे की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक और वैध मस्जिद मानते हुए किसी भी प्रकार के नए सर्वे का विरोध कर रहा है।
अब आगे की राह: अदालती प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद, अब इन मामलों का समाधान केवल नियमित न्यायिक सुनवाई के जरिए ही संभव है। दोनों पक्ष अब अपनी-अपनी दलीलें और सबूतों के साथ अदालत में आमने-सामने होंगे। चूंकि यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक दायरे में होगी, इसलिए अंतिम फैसले में लंबा समय लग सकता है। भविष्य में यदि दोनों पक्ष सहमति जताते हैं, तो ही मध्यस्थता का रास्ता फिर से खुल सकता है, अन्यथा अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आएगा।

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