एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी सास व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। वहीं अब इस केस की जांच दिल्ली से आई CBI टीम करेगी। जानिए पूरा अपडेट।

भोपाल। स्टार समाचारवेब
टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने मामले की मुख्य आरोपी और मृतका की सास, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को एक औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह नोटिस राज्य सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा दायर की गई उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) से गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) को रद्द करने की मांग की गई है।
सरकारी पक्ष का दावा: राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता (Advocate General) प्रशांत सिंह ने कोर्ट के सामने दलील दी कि आरोपी गिरिबाला सिंह कानून का सामना करने से बच रही हैं और पुलिस जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत तुरंत रद्द होनी चाहिए।
बचाव पक्ष की दलील: दूसरी तरफ, गिरिबाला सिंह के वरिष्ठ वकील मृगेंद्र सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, "यह कहना पूरी तरह गलत है कि मेरी मुवक्किल जांच में सपोर्ट नहीं कर रही हैं। हमें अभी तक इस याचिका (Petition) से जुड़े जरूरी दस्तावेज ही नहीं मिले हैं। निष्पक्ष जवाब दाखिल करने के लिए हमें थोड़े समय की आवश्यकता है।"
27 मई को अगली सुनवाई: मृतका ट्विशा के पिता के वकील पीयूष सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर मात्र दो दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली अहम सुनवाई 27 मई को तय की गई है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की कमान स्थानीय पुलिस से लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। सीबीआई की एक विशेष टीम सोमवार को दिल्ली से भोपाल आई, जो आज शाम तक भोपाल पहुंचकर स्थानीय पुलिस से केस डायरी और अब तक की गई जांच के सभी दस्तावेज अपने कब्जे (Handover) में ले लेगी। सीबीआई के आने से अब इस मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। ट्विशा के परिवार ने उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर प्रताड़ना और मौत के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि आरोपी खुद न्यायिक सेवा से जुड़ी रही हैं, इसलिए इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि 27 मई को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट अग्रिम जमानत पर क्या फैसला सुनाता है।
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