दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दूसरी बार शांति भंग की गई है, और भले ही संगठन वही है, लेकिन उनका मकसद बदल गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर जताई सहमति
याचिका में मौलिक हक के उल्लंघन का आरोप लगाया
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दूसरी बार शांति भंग की गई है, और भले ही संगठन वही है, लेकिन उनका मकसद बदल गया है। पीठ ने कहा कि जुलाई में जब पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान आए थे, तब संगठन तो वही रहा, लेकिन मकसद बदल गया। तो सवाल यह है कि जब ऐसे लोग हों जिनका मकसद लगातार बदलता रहता है। अदालत ने कहा कि जब शांति और व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा हो, तो ऐसे लोगों की पहचान और उनके संगठन का उद्देश्य अहम हो जाता है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील अभिक चिमिनी ने दलील दी कि 19 अक्टूबर का आदेश और हिरासत बढ़ाना कानूनन गलत है। उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास हिरासत बढ़ाने का कोई उचित अधिकार क्षेत्र नहीं था और एहतियाती हिरासत को मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके जवाब में, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि आरोपियों को आज पेश किया जाना है और उन्हें नई जमानत देने का निर्देश दिया गया है।
कानूनी विकल्पों के परिणामों का इंतजार करें
अनेकों कानूनी तर्कों के बीच, हाई कोर्ट ने वकीलों को सलाह दी कि वे अनावश्यक बहस में उलझने के बजाय थोड़ा पीछे हटें और एसईएम के समक्ष होने वाली कार्यवाही और अन्य कानूनी विकल्पों के परिणामों का इंतजार करें। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उचित उपाय कानून में मौजूद है या यदि मामला प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, तो उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का विकल्प अपनाया जा सकता है।
13 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के बाद 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था, जिसके बाद एसईएम कोर्ट ने पहले उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा और बाद में हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। वकीलों ने दशहरा अवकाश के बावजूद मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
सौरव और आशुतोष जेन-जी नहीं
अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की उम्र और जेन-जी की परिभाषा को लेकर भी चर्चा की। अदालत ने कहा कि अगर आप जिद कर रहे हैं, तो कृपया बहस के लिए आगे आएं। वैसे, आपकी उम्र क्या है। अभिक चिमिनी ने कहा कि सौरव 27 साल का है और आशुतोष 32 साल का है। इस पर कोर्ट ने कहा- तो फिर आप जेनजी नहीं हैं। जेन-जी क्या होता है? कोर्ट को बताया गया कि 1997 के बाद पैदा हुए लोग जेनजी होते हैं। इस पर अदालत ने कहा, तो फिर आप जेन-जी नहीं हैं।


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