बरगी क्रूज हादसे में लापरवाही पर जबलपुर कोर्ट सख्त। चालक और प्रबंधन पर FIR के आदेश। जानें कोर्ट ने क्यों इसे 'आपराधिक मानव वध का प्रयास' माना।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी क्रूज हादसे को लेकर जिला न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) डी.पी. सूत्रकार ने क्रूज चालक सहित अन्य जिम्मेदार सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो दिनों के भीतर मामला दर्ज कर इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए।
न्यायालय ने अपने आदेश में समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में आए तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि चालक द्वारा क्रूज को अत्यंत लापरवाहीपूर्वक चलाया गया, जो अंततः बड़े हादसे का कारण बना। आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि चालक को क्रूज की हर तकनीकी स्थिति का ज्ञान था, इसके बावजूद वह संकट के समय यात्रियों को असहाय और डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया। यात्रियों की जान बचाने का कोई प्रयास न करना गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
न्यायालय ने इस घटना को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106 और धारा 110 (आपराधिक मानव वध का प्रयास) के तहत दंडनीय माना है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर और गहन जांच नहीं की गई, तो भविष्य में क्रूज या नाव संचालक इसी तरह की लापरवाही बरतेंगे और किसी भी अनहोनी की स्थिति में यात्रियों को मरने के लिए छोड़ देंगे। इस आदेश का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
जहाँ एक ओर न्यायालय ने चालक की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर हादसे के वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते लोगों को बचाने वाले स्थानीय नागरिकों और बहादुर व्यक्तियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को दो दिन की समय सीमा देते हुए साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के इस मामले में जवाबदेही तय करना अनिवार्य है।

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