मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

राज्यपाल का मामला
जबलपुर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं।
मामله की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 156 (3) के परंतुक के अनुसार, राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पद पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक रिक्तता (Vacuum) उत्पन्न नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के 'कृष्ण बल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग व अन्य' के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि संविधान में राज्यपाल के पद को रिक्त रखने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।
यह जनहित याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एमए खान द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वर्तमान राज्यपाल का पांच वर्ष का कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार को नए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्देश दिए जाएं। साथ ही, नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपने की मांग भी की गई थी।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह आधारहीन करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर रायजादा और अभिमन्यु सिंह ने पैरवी की। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन, उप सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु और अधिवक्ता कुरियन जे. वर्गीस उपस्थित रहे, जबकि राज्य सरकार का पक्ष उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने रखा।
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