राम मंदिर दान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी (SIT) को जांच जल्द पूरी कर तार्किक नतीजे पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और दान प्रबंधन में सुधार के संकेत दिए हैं।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान से जुड़े कथित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) को अपनी जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी से दोटूक कहा कि वह मामले की जांच को जल्द से जल्द पूरा करते हुए इसे एक तार्किक और निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचाए। अदालत ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मामले में अब तक हुई प्रगति की एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने का भी आदेश दिया है।

इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ (Bench) कर रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने एसआईटी को यह सख्त निर्देश भी दिए कि वे जांच के दायरे में आने वाले सभी संबंधित पक्षों और पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर पूरी तरह निष्पक्षता और गंभीरता से विचार करें, ताकि जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता की कमी न रहे।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिए हैं कि एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष आने के बाद, श्रद्धालुओं द्वारा राम मंदिर में दिए जाने वाले दान के प्रबंधन (Management) और व्यवस्था में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ कड़े और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दान राशि के उपयोग में पूरी तरह से शुचिता और जवाबदेही बनी रहे।
आपको बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का संज्ञान लिया था। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि इस जांच टीम में एक अनुभवी फॉरेंसिक ऑडिटर (Forensic Auditor) को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा था कि श्रद्धालुओं की आस्था और दान की राशि की सुरक्षा के लिए 'पारदर्शिता सुनिश्चित करना' उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, और अब इस मामले की अगली प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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