सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए 1 दिन की डेडलाइन दी है। SIR के तहत 59 लाख मामलों का निपटारा हुआ और 18 लाख नाम हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।

नई दिल्ली/कोलकाता। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची अपडेट करने के लिए मात्र एक दिन की समयसीमा निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शेष सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा आज ही किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष न्यायाधिकरणों (Tribunals) को आदेश दिया है कि वे उन सभी दस्तावेजों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्कों की पुन: समीक्षा करें, जिनके आधार पर नाम हटाए गए हैं। कोर्ट ने कहा:
"हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी प्रक्रिया को फिर से देखें ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे और सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले।"
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर अब तक 59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि:
बचे हुए मामलों का फैसला आज ही कर लिया जाएगा।
मतदाताओं की पूरक सूची (Supplementary List) आज रात तक प्रकाशित कर दी जाएगी।
अकेले मालदा जिले में लगभग 8 लाख दावों का निपटारा हो चुका है।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने बताया कि अपील सुनने के लिए गठित 19 न्यायाधिकरण अभी पूरी तरह क्रियाशील नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे काम में तेजी आए।
अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर भी कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि यदि राज्य की मशीनरी काम करने में विफल रहती है, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। पिछले हिंसक घटनाक्रमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को फिलहाल बंगाल से वापस नहीं बुलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे न्यायाधिकरणों में अपील निपटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन जजों की एक विशेष समिति का गठन करें।

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